शिमला। हिमाचल में कोरोना के बढ़ते मामलों की चेन तोड़ने के लिए प्रदेश में 7 मई सुबह 6 बजे से 17 मई सुबह 6 मई तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। हिमाचल प्रदेश आपदा प्रबंधन सेल ने कोरोना कर्फ्यू को लेकर विस्तृत आदेश और एसओपी भी जारी कर दी है। कोरोना कर्फ्यू की अवधि के दौरान धारा 144 लागू रहेगी। 5 से ज्यादा लोगों के एक जगह पर इकट्ठा होना गैरकानूनी माना जाएगा।
जानिये क्या-क्या बंद रहेगा
– हिमाचल में कर्फ्यू के दौरान सभी सरकारी व निजी कार्यालय बंद रहेंगे।
– सरकारी कर्मचारी अपने घर से काम करेंगे। बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे।
– सभी शिक्षण, प्रशिक्षण व कोचिंग संस्थान 31 मई तक बंद रहेंगे।
– सभी बाजार, सिनेमा हाल, शॉपिंग मॉल, बाजार परिसर बंद रहेंगे।
– जिम, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, सभागार नहीं खोले जाएंगे।
– शराब के ठेके और बार बंद रहेंगे।
– निजी कार्यालय बंद रहेंगे और कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
जानिये क्या खुला रहेगा और किसे मिलेगी छूट
– कर्फ्यू के दौरान सभी स्वास्थ्य सेवाएं जारी रहेंगी
– अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, टेलीमेडिसिन सेवाएं जारी रहेंगी।
– दवाइयों की दुकानें, मेडिकल लैब, अनुसंधान लैब, औषधालय, जन औषधि केंद्र, पशु चिकित्सालय, पैथोलॉजी लैब व स्वास्थ्य संबंधी उपकरणों की दुकानें खुली रहेंगी।
– इसके अलावा दवाइयां बनाने वाली इकाइयां को बंद नहीं किया जाएगा। कर्फ्यू के दौरान खुली रहेंगी।
– बैंक, एटीएम, आईटी वैंडर, बैंकिंग अभिकर्ता, बीमा कंपनियां, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, माइक्रो बीमा संस्थान, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, सहकारी सभाएं खुली रहेंगी।
– खाद्य वस्तुओं, सरकारी राशन डिपो, किराना, फल, सब्जी, डेयरी, दूध, मांस, फिश, पशुओं के चारे, बीज, खाद और कीटनाशकों की दुकानें खुली रहेंगी। शाम 6 बजे तक यह दुकानें बंद करनी होंगी।
– ढाबे, होटल व रेस्टोरेंट पर्यटन विभाग की ओर से जारी एसओपी के तहत संचालित किए जाएंगे।
– सामान की होम डिलीवरी ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों से की जाएगी।
– रिटेलरों को भी खाने-पीने, किराना आदि की होम डिलीवरी की मंजूरी मिलेगी।
– प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मीडिया से संबंधित कर्मियों को भी छूट रहेगी।
– तेल व गैस क्षेत्र की सेवाएं जारी रहेंगी।
– पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, केरोसिन आदि का परिवहन, भंडारण व वितरण पहले ही तरह चलता रहेगा।
– बिजली , डाक सेवाएं, कोल्ड स्टोर, पेयजल, स्वच्छता व जल प्रबंधन के काम जारी रहेंगे।
– दूरसंचार सेवाएं भी चलती रहेंगी।
– एमबीबीएस चतुर्थ व पांचवे साल, बीडीएस चौथे साल व तृतीय साल की नर्सिंग कक्षाएं जारी रहेंगी।
– कृषि, बागवानी, पशुपालन, पुष्प उत्पादन से संबंधित गतिविधियां संचालित होंगी।
– किसानों को खेतों में काम करने की अनुमति है। फसलों का काम कर सकेंगे और पशुओं के लिए चारा लाने पर पाबंदी नहीं होगी।
– औद्योगिक इकाइयां एसओपी के तहत काम करेंगी।
– सरकारी व निजी निर्माण गतिविधियों को अनुमति होगी।
– जलशक्ति व लोक निर्माण विभाग न्यूनतम स्टाफ के साथ काम करेंगे।
– पुलिस, होम गार्ड, सिविल डिफेंस, अग्निशमन व आपातकालीन सेवाएं, नगर निगम व आपदा प्रबंधन से संबंधित कर्मचारी बिना रोक काम कर सकेंगे।
ऐसी रहेगी परिवहन व्यवस्था
-सार्वजनिक परिवहन सेवाएं परिवहन विभाग की ओर से जारी एसओपी के अनुसार 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होंगी।
– हवाई मार्ग, बस, रेल आदि से हिमाचल आने वाले लोगों को ई-पास पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा।
– अंतरराज्जीय आवाजाही के लिए ई-पास जरूरी होगा।
– माल का परिवहन प्रदेश के भीतर और अंतरराज्जीय स्तर पर जारी रहेगा।
– आपाताकालीन व अनिवार्य सेवाएं देने वाले सरकारी, स्थानीय निकाय व अधिकृत संस्थाओं के कर्मचारियों को आवाजाही की अनुमति होगी। – निजी वाहन कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 50 फीसदी क्षमता के साथ आपातकालीन स्थिति में आवाजाही कर सकेंगे।
– अनावश्यक तौर पर निजी वाहन ले जाने पर पाबंदी रहेगी। केवल आपातकाल में ही निजी वाहन ले जा सकेंगे।
वैक्सीन के लिए रहेगी छूट
कर्फ्यू वधि के दौरान टीकाकरण केंद्रों पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार टीकाकरण जारी रहेगा। लोग वैक्सीन लगवाने के लिए टीकाकरण केंद्रों तक जा सकते हैं। कोरोना टेस्ट करवाने के लिए अस्पताल जाने की छूट रहेगी।
शादी की अनुमति, सिर्फ 20 लोग होंगे शामिल
कर्फ्यू के दौरान शादी पर पाबंदी नहीं लगाई गई है। कर्फ्यू के दौरान शादियां चलती रहेंगी। डीजे व धाम पर पाबंदी रहेगी। शादी व अंतिम संस्कार में जिला प्रशासन की अनुमति के साथ अधिकतम 20 लोग शिरकत कर सकेंगे।