शिमला। Gudia Rape and Murder Case Shimla हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के बहुचर्चित गुड़िया दुष्कर्म व मर्डर केस में कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सुनाई है। शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर चक्कर विशेष अदालत में मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने सीबीआई की तरफ से पेश किए गए चालान को आधार मानते हुए दोषी नीलू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। विशेष कोर्ट ने अनिल उर्फ नीलू को 28 अप्रैल 2022 को दोषी करार दिया था।
सिर्फ एक ही गवाह पेश कर पाया दोषी
इस पूरे मामले में दोषी अनिल खुद को बेनगुनाह साबित करने के लिए सिर्फ एक ही गवाह पेश कर पाया। कोर्ट ने दुष्कर्म मामले में टिल आजीवन कारावास टिल फॉर नेचुरल डेल और मर्डर केस में उम्र कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इससे पहले 15 जून को मामले में दोषी की सजा पर बहस पूरी हुई थी और कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाने के लिए तारीख तय की थी।
यह है पूरा मामला
बता दें कि शिमला जिला के कोटखाई की एक छात्रा 4 जुलाई, 2017 को लापता हो गई थी। 6 जुलाई को कोटखाई के तांदी के जंगल में पीड़िता का शव मिला। जांच में पाया गया कि छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। मामले के सामने आने के बाद पूरे प्रदेश में जगह-जगह प्रदर्शन हुए थे। शिमला, दिल्ली से लेकर मुंबई तक लोगों ने गुड़िया के लिए इंसाफ की मांग की थी।