शिमला। पंचायतीराज चुनावों के लिए तीन चरणों में वोट डाले जाएंगे। 17, 19 और 21 जनवरी को मतदान होगा। कोरोना पॉजिटिव वोटर के लिए अलग से गाइडलाइन जारी की गई हैं। कोरोना पॉजिटिव और क्वारंटीन में रह रहे वोटर मतदान केंद्र के अंदर नहीं जा पाएंगे। इन लोगों के वोट डालने के लिए मतपेटियों को केंद्र के बाहर एक मेज पर रखा जाएगा। जहां ये लोग वोट डाल सकेंगे।
पहले क्वारंटाइन मतदाता करेंगे वोटिंग
कोरोना पॉजिटिव मतदाताओं से पहले क्वारंटीन में रह रहे मतदाताओं से वोटिंग करवाई जाएगी। अंत में कोरोना पॉजिटिव मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे। हिमाचल प्रदेश निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश की ओर से जारी किए गए निर्देशों के तहत कोरोना पॉजिटिव मतदाताओं के मतदान शुरू करने से पूर्व मतपेटियों को मतदान केंद्र के द्वार पर एक मेज पर रखा जाएगा। इस दौरान पीठासीन अधिकारी व सुरक्षा कर्मी मतपेटियों से सुरक्षित दूरी पर खड़े रहेंगे व सुरक्षा कर्मी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को मतदान केंद्र तथा मतपेटी के नजदीक न आने दिया जाए।
फेस शील्ड और ग्लब्स का भी होगा प्रावधान
कोरोना पॉजिटिव व क्वारंटाइन मतदाताओं के लिए फेस शील्ड और ग्लब्स भी पहनने को दिए जाएंगे। बारी-बारी से उन्हें मतपत्र व एरो क्रॉस मार्क शील उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसे हर बार सैनिटाइज किया जाएगा। कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट किए गए व क्वारंटीन में रह रहे व्यक्ति स्वास्थ्य कर्मियों की देख-रेख में चिकित्सा विभाग की ओर से जारी किए गए प्रोटोकाल के तहत मतदान करेंगे। कोरोना पॉजिटिव मतदाताओं के प्रयोग किए गए ग्लब्जों को नष्ट करने की जिम्मेदारी भी स्वास्थ्य विभाग की रहेगी।