हिमाचल ब्रेकिंग, शिमला: कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे है। इसे देखते हुए सरकार ने भी कई पाबंदियां लगा दी हैं, क्योंकि लोग कोरोना बचाव के नियमों को पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे वायरस फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसे लेकर बीते दिनों कैबिनेट की बैठक में भी फैसला लिया गया था, जिससे लेकर रविवार को राज्य आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
दो दिनों में निपटाने होंगे मेले
इन दिनों कई जगह मेलों का आयोजन चल रहा है । मेलों में काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, जिससे कोरोना के बचाव के नियमों का पालन होना संभव नहीं हो पा रहा है। इसे लेकर सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि 23 मार्च तक सभी मेले निपटाएं जाएं। इसके बाद मेलों की अनुमति नहीं दी जाएगी।
बिना अनुमति नहीं होंगे कोई भी कार्यक्रम
25 मार्च के बाद सामाजिक, शिक्षण, धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यक्रम अब बिना प्रशासन की अनुमति से आयोजित नहीं किए जाएंगे। प्रशासन ऐसे कार्यक्रमों पर कड़ी नजर रखेगा। वहीं ऐसे कार्यक्रमों में 50 प्रतिशत ही लोगों के लिए अनुमति दी जाएगी यानि एक कार्यक्रम में 200 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे। वहीं, इंडोर कार्यक्रमों में भी 50 प्रतिशत ही लोग आ सकेंगे।
नो मास्क नो सर्विस का नियम जरूरी
केरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए सरकार की ओर से नो मास्क नो सर्विस का नियम जरूरी कर दिया गया है। इसकी अवहेलना पर जुर्माने तक का प्रबंध होगा। निजी व सरकारी कार्यालयों व संस्थाओं में मास्क जरूरी होगा, इसमें दुकानें व बाजार भी शामिल हैं और शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करना जरूरी होगा। वहीं, रेल, बस, टैक्सियों और दोपहिया वाहन सवारों के लिए मास्क लगाना जरूरी होगा। 25 मार्च के बाद दुकानें, अस्पताल, मंदिर, स्कूल और लंगर कार्यक्रम में बिना मास्क सेवाएं नहीं दी जा सकेंगी। इसके अलावा बाजार, रेल, बस और टैक्सियों का बिना मास्क सफर नहीं होगा।
लंगर अन्य समारोह में सेवा देने वाले स्टाफ के लिए कोरोना टेस्ट जरूरी
25 मार्च के बाद जिला प्रशासन की अनुमति के बिना कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। अनुमति पर होने वाले कार्यक्रमों में खाना बनाने व परोसने वाले स्टाफ के लिए कोरोना टेस्ट जरूरी होगा।