शिमला। हिमाचल में यातायात नियमों की अनदेखी करना अब वाहन चालकों को काफी महंगा पड़ेगा। अब बिना लाइसेंस गाड़ी चलाई तो 5 हजार रुपये का चालान कटेगा। इसके अलावा दूसरे चालान पर पहले से ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। हिमाचल कैबिनेट ने केंद्र सरकार के संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट-2019 को यथास्थिति मंजूरी दे दी है।
इस एक्ट के नियमों के मुताबिक हिमाचल सरकार न्यूनतम दरों को 10 गुना बढ़ा सकती थी, लेकिन इसे यथास्थिति लागू किया गया। सिर्फ एक गुना यानी जितनी न्यूनतम राशि है, उतनी ही तय की है। उदाहरण के तौर पर केंद्र सरकार ने बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने पर 500 से 1500 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया है। इसमें परिवहन विभाग ने 750 रुपये यानी बीच की राशि तय की है।
अब इतना भरना पड़ेगा चालान
- नाबालिग के गाड़ी चलाने पर 25,000 रुपये जुर्माना होगा। गाड़ी का पंजीकरण भी रद्द किया जा सकता है।
- दोपहिया वाहन पर तीन सवारी बैठाने पर 500 रुपये का जुर्माना किया जाएगा।
- बिना ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाना भी महंगा पड़ेगा। 5,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा।
- खतरनाक ड्राइविंग पर 5,000 रुपये जुर्माना किया जा सकता है।
- ड्राइविंग के दौरान फोन सुनने पर 5,000 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा।
- बिना सीट बेल्ट लगाए गाड़ी चलाने पर 1,000 रुपये जुर्माना भरना होगा।
- शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपये जुर्माना किया जा सकता है।
- ओवरलोडिंग पर 20 हजार और 2000 प्रति टन जुर्माना लगेगा। पहले यह 2000 और 1000 रुपये प्रति टन था।
- बिना हेलमेट बाइक चलाने पर 1000 जुर्माना और तीन माह के लिए लाइसेंस जब्त किया जाएगा। पहले यह जुर्माना 100 रुपये ही था।
- बिना बीमा गाड़ी चलाने पर 2000 रुपये जुर्माना लगेगा, यह पहले 1000 रुपये था।