शिमला। हिमाचल प्रदेश में 14 जून से सरकारी व निजी बसें सड़कों पर दौड़ेंगी। अभी फि लहाल बसें 50 प्रतिशत सवारियों के साथ चलेंगी। बसें हिमाचल के अंदर ही चलेंगी, बाहरी राज्यों के लिए बसें भेजने पर अभी निर्णय नहीं लिया गया है। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया है। हिमाचल लंबे रूट होने को ध्यान में रखते हुए बसें 24 घंटे चलेंगी।
हिमाचल में बसों में सफर करने वाले व्यक्ति के लिए टिकट ही कर्फ्यू पास माना जाएगा। बाहरी राज्यों के लिए बसें चलाने के मामले पर कैबिनेट की मीटिंग में चर्चा हुई है। दूसरे राज्यों के परिवहन विभाग के साथ बातचीत करने के बाद ही बसें चलाने का फैसला लिया जाएगा।
प्रदेश में इस समय परिवहन निगम की 3200 और 3100 बसें निजी बसें चलती हैं। 14 जून से शुरुआत में लगभग 1 हजार रूटों पर निगम की तरफ से बसें चलाई जाएंगे। जैसे-जैसे बसों में सवारियां की संख्या बढ़े, उसी तरह बसों के रूट बढ़ा दिए जाएंगे।
बसों में मास्क पहनना अनिवार्य
सरकारी व निजी बसों में सवारियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। बसों में सवारियों के पास सैनिटाइजर, 3 वाली सीट पर 2 और दो वाली सीट पर एक सवारी बैठेगी। इसके लिए परिवहन विभाग एसओपी जारी करेगा।
निजी बस ऑपरेटरों को राहत: स्पेशल रोड और टोकन टैक्स आधा किया माफ
हिमाचल सरकार ने निजी बस ऑपरेटरों को बड़ी राहत दी है। इंट्रस्ट सबमिशन स्कीम के तहत ऑपरेटरों को वर्किगिं कैपिटल के ऊपर प्रति बस 2 और अधिकतम 20 लाख रुपये का कर्ज दिया जाएगा। ऑपरेटरों की पहली किश्त का 75 प्रतिशत सरकार वहन करेगी जबकि दूसरी किश्त का 50 प्रतिशत लोन सरकार देगी। अन्य राशि आपरेटरों को देनी है। इसके साथ ही सरकार ने निजी बसों, टैक्सी, मैक्सी, ऑटो रिक्शा, स्कूल बस का 50 प्रतिशत स्पेशल रोड और टाकन टैक्स माफ करने का फैसला लिया है। इस टैक्स में एक अगस्त 2020 से 30 जून 2021 तक 11 माह की छूट दी है। सरकार पर इसका 23 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। हिमाचल में लाखों टैक्सी, मैक्सी, बस, ऑटो ऑपरेटरों का फायदा होगा।