शिमला | अगर आप नई बाइक लेने जा रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर यह है कि अब दोपहिया वाहन बेचने के साथ साथ ग्राहकाें को दाे हेल्मेट देना भी जरूरी होगा। हिमाचल के शिमला शहर में ये नियम लागू हाे गए हैं। बता दें कि इससे पहले नए वाहन काे खरीदने के समय हेल्मेट नहीं दिए जाते थे। ग्राहकाें काे खुद ही हेल्मेट खरीदने पड़ते थे। लेकिन अब नए नियम लागू होने से ग्राहकों को थोडा फायदा मिलेगा। केंद्रीय मोटर वाहन एक्ट एवं केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 138 की धारा 4 एफ तहत यह व्यवस्था लागू कर दी गई है।
क्यों लिया फैसला
हिमाचल में तेजी से बढ़ रहे सड.क हादसों में वाहन चालक और उसके पीछे बैठे व्यक्ति की सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। नए नियम के अनुसार सभी दो पहिया वाहन बेचने वाले डीलरों को वाहन खरीदने वाले ग्राहक के दस्तावजों के साथ दो हेल्मेट भी देने होंगे और इसकी रसीद देनी होगी। मोटर वाहन अधिनियम में साफ कहा गया है कि दोपहिया गाड़ी चलाने वाले या उस पर सवारी करने वाले व्यक्ति को भारतीय मानक ब्यूरो के तय मानकों के तहत हेल्मेट पहनना होगा।
क्यों हाे रहे हादसे
सोमवार से देशभर में सड़क हादसों को कम करने के लिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह शुरू हो गया है। सड़क दुर्घटनाओं के विश्लेषण से पता चलता है कि कुल सड़क दुर्घटनाओं में 78.7 प्रतिशत चालकों की गलती से होती हैं। इस गलती के पीछे शराब, मादक पदार्थों का इस्तेमाल, वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करना, वाहनों में जरूरत से अधिक भीड़ होना, वैध गति से अधिक तेज गाड़ी चलाना और थकान आदि होना है।