हमीरपुर। हमीरपुर जिला की उपायुक्त देबश्वेता बनिक ने कहा कि हमीरपुर जिला में कोविड-19 संक्रमित मामलों में बढ़ोतरी के बाद केवल व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं बाजारों को शाम 6 बजे के बाद बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि शाम 6 बजे के बाद कर्फ्यू लगाने के कोई भी आदेश जारी नहीं किए गए हैं। शाम 6 बजे के बाद लोगों अथवा वाहनों की आवाजाही पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है।
उन्होंने कहा कि सरकार के निर्देशानुसार जिला में सप्ताह के शनिवार और रविवार को आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर अन्य दुकानें बंद रहेंगी। उन्होंने जिलावासियों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों या अटकलों पर विश्वास न करें। उपायुक्त ने बताया कि कोविड-19 से संबंधित आदेश और अन्य जानकारी जिला प्रशासन की वेबसाइट तथा फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध करवाई गई है।
उन्होंने यह भी कहा कि सरकार के आदेशों के अनुसार अब केवल शादी समारोहों और अंतिम संस्कार के लिए ही अनुमति प्रदान की जाएगी और इनमें भी अधिकतम 50 लोग ही भाग ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त जिन लोगों को इन आदेशों से पहले किसी अन्य कार्यक्रम एवं समारोह के आयोजन की अनुमति दी गई हैं, वे रद्द मानी जाएंगी।
शादी के सिवाय अन्य सभी समारोहों पर पाबंदी
कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि को देखते हुए सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, मनोरंजन, खेल और अन्य कार्यक्रमों एवं समारोहों पर पूर्ण पाबंदी लगाई गई है। इन समारोहों के लिए प्रशासन की ओर से कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल शादी समारोहों और अंतिम संस्कार के लिए ही अनुमति प्रदान की जाएगी और इनमें भी अधिकतम 50 लोग ही भाग ले सकते हैं।
एसडीएम डॉ. चिरंजी लाल चौहान ने बताया कि हमीरपुर उपमंडल में भी ये नियम वीरवार से लागू कर दिए गए हैं। जिन लोगों को इन आदेशों से पहले किसी कार्यक्रम एवं समारोह के आयोजन की अनुमति दी गई है, वे भी रद मानी जाएंगी। शादी समारोहों के लिए दी गई अनुमतियों में भी केवल 50 लोगों के भाग लेने की शर्त लागू होगी। एसडीएम ने बताया कि जिन लोगों ने शादी समारोहों के लिए पहले अनुमति ली है, वे भी इस शर्त का विशेष ध्यान रखें और आयोजन स्थल पर किसी भी सूरत में 50 से अधिक लोगों को इकट्ठा न होनें दें।