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Friday, November 22, 2024

शादी में अब शामिल हो सकेंगे सिर्फ 20 लोग, 1 मई से सामूहिक भोज पर भी प्रतिबंध

हिमाचल ब्रेकिंग, ऊना। कोरोना के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए अब प्रशासन ने और सख्‍ती बरतनी शुरू कर दी है। ऊना में अब शादी समारोह में 20 से ज्‍यादा लोग नहीं शामिल हो पाएंगे। पहले शादी में 50 लोगों की संख्‍या तय की गई थी, अब इसे और घटा दिया गया है।

ऊना जिला के उपायुक्त राघव शर्मा ने बताया कि 1 मई 2021 से शादी में वर-वधु को मिलाकर दोनों पक्षों से कुल 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। यह शादी में भाग लेने वालों की कुल संख्या रहेगी, ऐसे में स्थान व समय बदल कर अतिथियों की संख्या नहीं बढ़ाई जा सकेगी। निकटतम संबंधियों के अलावा अन्य व्यक्ति शादी में सम्मिलित नहीं होंगे।

डीसी राघव शर्मा ने कहा कि 1 मई से जिला ऊना में शादी के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा तथा सामूहिक भोज भी आयोजित नहीं होंगे। शादी में डीजे की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक मई से हो रही सभी शादियों पर नए आदेश लागू होंगे, चाहे उनके लिए पूर्व में ही अनुमति क्यों न ली गई हो। सभी अनुमतियां 20 व्यक्तियों तक सीमित मानी जाएंगी और सामूहिक भोज की अनुमति रद्द समझी जाएगी।

हाई लोड सिटी से आने वाले लोग नाके पर दिखाएंगे नेगेटिव रिपोर्ट
डीसी ने कहा कि कोविड-19 से अत्यधिक संक्रमित राज्यों जैसे पंजाब, दिल्ली-एनसीआर इत्यादि से ज़िला ऊना में शादी में सम्मिलित होने के लिए आ रहे सभी वर-वधु और उनके सगे-संबंधी अनिवार्य रूप से अपनी कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट साथ लाएंगे, जिनकी जांच इंटर-स्टेट नाकों पर की जाएगी। इसके अतिरिक्त इन अत्यधिक संक्रमित राज्यों में हो रहे शादी समारोह में जाने वाले सभी व्यक्तियों को जिला ऊना में लौटकर घर पर क्वांरटीन में रहना होगा तथा अपना कोविड-19 टेस्ट करवाना होगा।

एसडीएम चेक कर सकते हैं शादी की वीडियोग्राफी
डीसी ने कहा कि सभी विवाह पंजीकरण एसडीएम द्वारा शादी में कोविड-19 के उपरोक्त नियमों की अनुपालना संबंधी दिए गए सर्टिफिकेट के आधार पर ही होंगे। आवेदक अपनी शादी की वीडियोग्राफी संबंधित एसडीएम को साक्ष्य के रूप में दिखाने के लिए रखें।

शादी में भीड़ दिखी तो दर्ज होगा केस

उपायुक्त राघव शर्मा ने सभी जिलावासियों से अपील की है कि शादी के कार्यक्रम घर पर ही सादगीपूर्वक करें तथा कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में जिला प्रशासन का सहयोग करें। यदि किसी आयोजक द्वारा इन नियमों के उल्लंघन में भीड़ एकत्रित की जाती है तो उन पर केस दर्ज किया जाएगा और भीड़ को मौके से हटाया जाएगा।

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