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Tuesday, November 26, 2024

पंचायत चुनाव के लिए जरूरी नहीं पुलिस वेरिफिकेशन, करेक्टर सर्टिफिकेट और हिमाचली बोनोफाइड, जाने क्या-क्या है जरूरी

ज्वालामुखी :  पंचायती राज के चुनावों की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बीडीओ देहरा डॉ स्वाति ने बताया कि 17 जनवरी, 19 जनवरी व 21 जनवरी 2021 को चुनाव होने है। पंचायत स्तर पर एआरओ को नियुक्त किए गए हैं। पंचायत चुनाव लड़ रहे लोगों में जो भी दुविधाएं है। उनके बारे में मैं यह कहना चाहती हूं कि हमें किसी भी तरह की पुलिस वेरिफिकेशन नहीं चाहिए, न करेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत है और न ही हिमाचली बोनोफाइड की। डॉ स्वाति ने बताया कि हमने सभी एसएचओ व पंचायत सचिवों को भी यह जानकारी दे दी है।

चुनाव के लिए यह सब जरूरी

बीडीओ देहरा डॉ स्वाति गुप्ता ने बताया कि अभ्यर्थी का नाम मतदाता सूची में दर्ज होना अनिवार्य है।

निर्वाचन हेतु उसकी उम्र 21 साल हो।

न देय प्रमाण पत्र (प्ररूप-18 क) जो पंचायत सचिव द्वारा जारी तथा खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हो।

जो व्यक्ति पंचायत समिति सदस्यों के पद पर रहे हो उनके लिए न देय प्रमाण पत्र कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति तथा जो जिला परिषद सदस्यों के रूप में कार्यरत रहे हो उनके लिए सचिव जिला परिषद द्वारा जारी किया जायेगा।

शपथ पत्र (प्ररूप-19) नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र/घोषणा पत्र (अनुबन्ध-।) जिसमें अभ्यर्थी अपने चरित्र बारे भी घोषणा करेगा।

यदि कोई पद आरक्षित है तो उस आरक्षित श्रेणी का प्रमाण पत्र (विहित प्राधिकारी द्वारा जारी) अभ्यर्थी को नामांकन पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

नामांकन पत्र प्रस्तुत करने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा इस आशय की सूचना दी जाएगी की परिणाम की घोषणा के बाद यदि कोई जुलूस, रैली या सभा आयोजित की जाती है तो कोविड-19 के संबंध में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का पूरा पालन आवश्यक होगा। ऐसी सूचना की दूसरी प्रति पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर प्राप्त किए जाएंगे।

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