नई दिल्ली। अगर आपका भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) में खाता है तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। एसबीआई ने अपने ग्राहकों के लिए एक अलर्ट जारी किया है। एसबीआई ने जारी किए गए अलर्ट में कहा है कि सभी खाताधारक 30 जून तक अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक करवा लें।
अगर आप 30 जून तक पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाते हैं तो आपकी बैंकिग सेवाओं पर असर पड़ेगा। एसबीआई ने ग्राहकों को चेतावनी दी है कि आधार को लिंक न करने पर पैन निष्क्रिय या एनेक्टिव हो जाएगा और स्पेसिफिक लेनदेन के लिए पैन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।
कोविड महामारी के कारण बढ़ाया समय
इससे पहले पैन को आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च, 2021 थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण आयकर विभाग ने इसे 30 जून 2021 तक बढ़ा दिया है। अगर आप एसबीआई की सेवाओं का बिना किसी परेशानी से लाभ उठाना चाहते हैं तो कृपया अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करवा लें।
भरना पड़ सकता है जुर्माना
अगर पैन को अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाते है तो आपको इसके लिए जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। वित्त विधेयक, 2021 के अनुसार, सरकार ने एक संशोधन पेश किया था जिसके तहत पैन को आधार से न लिंक करने पर 1,000 रुपये तक की लेट फीस का जुर्माना लगाया जा सकता है।